Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat Post
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The Bharat Post
    Home»विदेश»पूर्व पीएम इमरान खान की परेशानी बढ़ी, कोर्ट ने दिया झटका
    विदेश

    पूर्व पीएम इमरान खान की परेशानी बढ़ी, कोर्ट ने दिया झटका

    By July 10, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    पूर्व पीएम इमरान खान की परेशानी बढ़ी, कोर्ट ने दिया झटका
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहां कि एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने खान की नौ मई को भड़की हिंसा के तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान पर पिछले साल नौ मई को लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस जिसे जिन्ना हाउस, अस्करी टॉवर और शादमान पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पर हमलों के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दरअसल, उनके समर्थकों ने पिछले साल मई में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। एटीसी लाहौर के न्यायाधीश खालिद अरशद ने खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और तीन मामलों में उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने नौ मई की हिंसा की तुलना 2021 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों से की। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस को तीनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया जाना जरूरी है। 

    200 से अधिक केस दर्ज

    बता दें, क्रिकेटर से नेता बने 71 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह पिछले साल अगस्त से रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश अरशद ने शाम सात बजे एक आदेश सुनाया, जिसे उन्होंने अभियोजन और याचिकाकर्ता के वकीलों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद छह जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। खान की कानूनी टीम के अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण न्यायाधीश ने फैसला किया कि अदालत एक संक्षिप्त आदेश सुनाएगी। अदालत ने कहा कि विस्तृत फैसला बुधवार को जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, जेल में बंद खान भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। दरअसल, इंटरनेट में खराबी होने के कारण खान अदालत से नदारद रहे। साजिश और उकसाने के आरोपों को खारिज करते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलील दी थी कि यह साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है कि खान ने हिंसा भड़काई। साथ ही सवाल किया कि खान नौ मई को हिरासत में लेने और 11 मई को रिहा होने की साजिश कैसे रच सकते थे। उन्होंने कहा कि खान ने भी विरोध-प्रदर्शनों की निंदा की और अपने समर्थकों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया। विशेष अभियोजक राणा अब्दुल जब्बार ने कहा कि इस्लामाबाद की अदालत के लिए रवाना होने से पहले खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, जिसमें उसने 'हकीकी आजादी' के लिए लड़ने का दावा किया था।

    Related Posts

    एपस्टीन फाइल्स से फिर मचा हड़कंप, नई लिस्ट में इवांका ट्रंप और एलन मस्क

    February 2, 2026

    राजनयिक संकट गहराया: दक्षिण अफ्रीका और इजरायल आमने-सामने, दोनों ने अपनाया सख्त रुख

    February 2, 2026

    पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

    June 28, 2025

    टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

    April 13, 2025

    ट्रंप की धमकी से पनामा सेहमा, चीन की BRI परियोजना को आगे न बढ़ाने का किया ऐलान

    February 3, 2025

    US Plane Crash: शवों की संख्या बढ़ी, राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

    February 3, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी….

    March 24, 2026

    केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे…..

    March 24, 2026

    खल्लारी रोप-वे दुर्घटना: मुख्यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई….

    March 24, 2026

    बस्तर का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप…..

    March 24, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Shela Niyazi
    मोबाइल - 8889462384
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Shop No. 3 of Indira Stadium Complex , Jagdalpur
    March 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    « Feb    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.