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    Home»राज्य»पटना हाईकोर्ट में आज बिहार 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, प्रशांत किशोर आज तोड़ेंगे अपना आमरण अनशन
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    पटना हाईकोर्ट में आज बिहार 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, प्रशांत किशोर आज तोड़ेंगे अपना आमरण अनशन

    News DeskBy News DeskJanuary 16, 2025No Comments2 Mins Read
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    पटना हाईकोर्ट में आज बिहार 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, प्रशांत किशोर आज तोड़ेंगे अपना आमरण अनशन
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    पटना: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह याचिका प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से दायर की गई थी। जनसुराज के वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत अपील की है कि जब तक दुबारा परीक्षा न हो जाए, तब तक 70वीं पीटी का परिणाम जारी नहीं किया जाए। वरीष्ठ वकील वाईवी गिरि खुद इस मामले को देख रहे हैं। जनुसराज की मांग है कि BPSC 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दुबारा से परीक्षा ली जाए। 

    जनसुराज आश्रम में अनशन तोड़ेंगे पीके
    इधर, प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। वह दो जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। फिलहाल वह ठीक हैं। अपने अनशन के चौदहवें दिन यानी गुरुवार दोहपर दोपहर दो बजे प्रशांत किशोर पटना के एलसीटी घाट स्थित जनसुराज आश्रम (कैंप) में तोड़ेंगे। जनसुराज की ओर से बताया गया कि युवाओं और जनसुराज परिवार के सम्मान में पीके अपना अनशन समाप्त कर सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा करने जा रहे हैं। 

    सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी याचिका, लेकिन… 
    बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर को ली गई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। सात जनवरी दोपहर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि देश ने देखा है कि पटना पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह पटना हाईकोर्ट का मामला है। आप वहीं जाएं। 

    News Desk

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