Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat Post
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The Bharat Post
    Home»राज्य»AIMIM उम्मीदवारों को मिली जेल से बाहर प्रचार करने की इजाजत, AAP विधायक की याचिका को कोर्ट ने किया रद्द
    राज्य

    AIMIM उम्मीदवारों को मिली जेल से बाहर प्रचार करने की इजाजत, AAP विधायक की याचिका को कोर्ट ने किया रद्द

    News DeskBy News DeskJanuary 30, 2025No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    AIMIM उम्मीदवारों को मिली जेल से बाहर प्रचार करने की इजाजत, AAP विधायक की याचिका को कोर्ट ने किया रद्द
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इसी बीच AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद और शिफा उर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से टिकट दिया है. दोनों ही आरोपियों को जब उम्मीदवार बनाया गया वो जेल में बंद थे. इसी के बाद दोनों ही आरोपियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल पर दे दी गई है. दोनों अपने हक में प्रचार कर सकते हैं. कोर्ट ने जहां ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों को जनता को साधने के लिए राहत दे दी है, वहीं हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की कस्टडी पैरोल की याचिका रद्द कर दी है.

    कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
    AAP के विधायक नरेश बाल्यान पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. दिल्ली के चुनाव में उनकी पत्नी पूजा बाल्यान को AAP ने उत्तम नगर सीट से टिकट दिया है. नरेश बाल्यान ने कोर्ट में पत्नी को चुनाव प्रचार में मदद करने के लिए पैरोल की याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका रद्द कर दी गई. जस्टिस विकास महाजन ने जहां एक तरफ बाल्यान की पैरोल की याचिका को रद्द कर दिया. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा, वो विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे. इससे पहले बाल्यान ने इसी महीने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई थी और उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था.

    ताहिर हुसैन के केस से अलग केस
    बाल्यान की ओर से पेश वकील एमएस खान ने कोर्ट में कहा कि जिस तरह से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल दे दी गई है. यह केस भी वैसा ही है और उन्होंने कोर्ट से नरेश बाल्यान के केस की आरोपी ताहिर हुसैन के केस के साथ समानता की मांग की. कोर्ट में नरेश बाल्यान का पक्ष रखते हुए वकील ने बताया, नरेश का कहना है कि मैं जेल में बंद हूं और अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकता हूं. यहां पत्नी से बात करने के लिए कोई फोन नहीं है. जेल में मुझे मेरी पत्नी से बात करने के लिए किसी तरह की फेसिलिटी नहीं दी जा रही है. मेरी पत्नी को चुनाव प्रचार करने का कोई अनुभव नहीं है. मुझे सिर्फ 3 घंटे की इजाजत दे दीजिए. पति की जगह कोई नहीं ले सकता है.

    कस्टडी पैरोल की याचिका का किया विरोध
    वकील ने यह भी कहा कि नरेश बाल्यान को अगर पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कस्टडी पैरोल मिल जाती है तो वो किसी भी गवाह को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी भी गवाह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेश बाल्यान की कस्टडी पैरोल की याचिका को अस्वीकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने वकील एमएस खान की इस केस को ताहिर हुसैन के केस की तरह देखने की मांग पर कहा, यह केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है.

    MCOCA के तहत मामला दर्ज
    AAP विधायक नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को गैंगस्टर कपिल सांगवान के नेतृत्व वाले AAPराधिक सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनके ऊपर MCOCA के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस साल 15 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने कहा था कि AAP नेता और सांगवान के नेतृत्व वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच संबंध का संकेत सामने रखते हुए प्रयाप्त सबूत सामने हैं. जज ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बाल्यान कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं थे या जमानत पर बाहर रहते हुए वह इसी तरह का अपराध नहीं करेंगे. वो राज्य के इस तर्क से भी सहमत थीं कि अगर बाल्यान को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और मुकदमे में बाधा डाल सकते हैं. इससे पहले, बाल्यान को 4 दिसंबर को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिल गई थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

    News Desk

    Related Posts

    महिलाओं के मोबाईल में बजी खुशियों की घंटी: महतारी वंदन की 26वीं किश्त जारी, 68.48 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 641.62 करोड़ रूपए…..

    April 6, 2026

    ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा…..

    April 6, 2026

    स्वस्थ बेटियां, सक्षम बेटियां: छत्तीसगढ़ में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा…..

    April 6, 2026

    ट्रैफिक का दबाव कम करने और तेज यातायात के लिए बनाई जाएंगी 9 बायपास सड़कें: मंत्री अरुण साव……

    April 6, 2026

    आर.टी.ई. के तहत प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द….

    April 6, 2026

    नक्सलवाद का अंधेरा छोड़ शर्मिला ने थामी स्वावलंबन की सुई, दंतेवाड़ा में लिख रही हैं बदलाव की इबारत….

    April 6, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    महिलाओं के मोबाईल में बजी खुशियों की घंटी: महतारी वंदन की 26वीं किश्त जारी, 68.48 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 641.62 करोड़ रूपए…..

    April 6, 2026

    ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा…..

    April 6, 2026

    स्वस्थ बेटियां, सक्षम बेटियां: छत्तीसगढ़ में एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा…..

    April 6, 2026

    ट्रैफिक का दबाव कम करने और तेज यातायात के लिए बनाई जाएंगी 9 बायपास सड़कें: मंत्री अरुण साव……

    April 6, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Shela Niyazi
    मोबाइल - 8889462384
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Shop No. 3 of Indira Stadium Complex , Jagdalpur
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Mar    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.