शिल्पा शेट्टी का मनी लॉन्ड्रिंग केस, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने बताया अनुचित

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, शिल्पा और राज ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके घर को खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा फार्महाउस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि ED इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर आदेश नहीं आ जाता।

घर खाली करने का नोटिस स्थगित
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। जानकारी के लिए बात दें कि यह मामला एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़ा है, जिसमें ED ने शिल्पा और राज को उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों से खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें घर नहीं खली करना पड़ेगा। इस मामले के सामने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए eviction नोटिस पर अमल नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील को लेकर आखिरी फैसला नहीं आ जाता है।

जुहू और पुणे के घरों के लिए शिल्पा-राज की कानूनी लड़ाई
दरअसल, 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फॉर्म हाउस को 10 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं इसे अवैध बताते हुए इस नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। वहीं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button