संसद की सुरक्षा चूक में सेंध लगाने वालों पर एक्शन
नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने संसद में सुरक्षा चूक मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पटियाला हाउस कोर्ट में अडिशनल सेशन जज डॉक्टर हरदीप कौर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 अतिरिक्त दिन की मोहलत दी थी। करीब 1000 पन्नों के आरोप पत्र में बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत के स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दाखिल किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को एलजी वीके सक्सेना ने 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुए हमले के छह आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अभियोजन को मंजूरी दे दी है। इन आरोपितों के नाम मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत हैं। इन सभी पर संसद में अवैध रूप से प्रवेश करने और कार्यवाही के दौरान लोकसभा में स्मोक कैनिस्टर फेंकने का आरोप है। मामले में दिल्ली पुलिस ने एलजी से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था। एलजी जोकि इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद, इस मामले में अभियोजन की मंजूरी दी थी। समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी) ने 30 मई 2024 को जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों की जांच के आधार पर इस मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। इसके बाद समीक्षा समिति ने