मनोरंजन

नकली होलोग्राम मामला : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी STF की कार्रवाई पर लगाई रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी STF की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओक की कोर्ट ने लगाई है। प्रिज्म कंपनी के मालिक विधु गुप्ता की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि, नकली होलेग्राम केस में नोएडा यूपी के कसाना थाने में FIR हुई थी। इसे ED ने दर्ज कराया था। इसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही थी। इस एफआईआर के आधार में यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। दोनों इस वक्त रायपुर में ईडी की रिमांड पर है। इस मामले में विधु गुप्ता को भी अरेस्ट किया गया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button