Teacher Promotion High Court Breaking : प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के एक-एक पद सुरक्षित रखने के निर्देश
रायपुर, 05 फरवरी। Teacher Promotion High Court Breaking : हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक संवर्ग से प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर पदोन्नति नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल का एक-एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने का निर्देश दिए हैं ।
मामला इस प्रकार है कि गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के परमेश्वर बघेल, नीलाधर प्रधान, हरेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार मांझी, नंद कुमार सोनवानी, जय सिंह मांझी, लोकनाथ मांझी, भूमिका सिन्हा, महेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार ठाकुर, महेंद्र कुमार नायक, राजेश कुमार, सुनील अवस्थी, राजेश राव, सुरेश शर्मा, संतोष कुमार पटेल व अन्य की नियुक्ति वर्ष 2005 में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर हुई थी। 7 वर्ष सेवा देने के उपरांत परमेश्वर बघेल व अन्य को समयमान वेतनमान और 8 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी वेतन मान दिया गया।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मैं मर्ज
वर्ष 2018 में इनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मैं मर्ज हो गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय उपरांत वरिष्ठता सहा योग्यता के आधार पर पात्र पाए गए। सहायक शिक्षक को प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को पदोन्नति कर दिया गया, इसके बाद जनवरी 2023 में विभागीय पुनरीक्षित पदोन्नति समिति द्वारा परमेश्वर बघेल, नीलाधर प्रधान, हरेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार मांझी, नंद कुमार सोनवानी, जय सिंह मांझी, लोकनाथ मांझी, भूमिका सिन्हा, महेंद्र कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार ठाकुर, महेंद्र कुमार नायक, राजेश कुमार, सुनील अवस्थी, राजेश राव, सुरेश शर्मा, संतोष कुमार पटेल व अन्य के नाम को विलोपित करते हुए 17 जनवरी 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद द्वारा जारी संशोधित पदोन्नति सूची जारी किया गया।
जिससे क्षुब्ध होकर परमेश्वर बघेल व अन्य ने हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता का संविलियन वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में हो गया है और प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल का प्रमोशन (Teacher Promotion High Court Breaking) विभागीय प्रमोशन समिति की अनुशंसा पर हुई है।