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    Home»व्यापार»वाराणसी में नो हेलमेट नो फ्यूल 26 जनवरी से
    व्यापार

    वाराणसी में नो हेलमेट नो फ्यूल 26 जनवरी से

    News DeskBy News DeskJanuary 17, 2025No Comments2 Mins Read
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    वाराणसी में नो हेलमेट नो फ्यूल 26 जनवरी से
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    वाराणसी। वाराणसी पुलिस नें ट्रैफिक व्यवस्था और बिना हेलमेट लगाए स्कूटी /मोटरसाइकिल  चालकों को लेकर के सख्त कदम उठाया है। बिना हेलमेट चलने वाले दो पहिया चालकों को 26 जनवरी के बाद फ्यूल पंपों से पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम नें  इस बाबत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र जारी कर इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान एक सप्ताह तक लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। सुबे  के परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह  कवायत शुरू की गयी  है। जिलाधिकारी, वाराणसी  ने आदेश दिए हैं कि  सभी पेट्रोल पंप संचालक आगामी 7 दिन तक अपने परिसर में होर्डिंग और अन्य संसाधनों से नो हेलमेट नो  फ्यूल  का व्यापक प्रचार करें, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। 26 जनवरी से बिना हेलमेट बाइक सवार और सहयात्री को पेट्रोल कतई नहीं दिया जाएगा  अन्यथा आदेश का उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी  ने कहा कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त रखें, ताकि फुटेज का अवलोकन कर जरूरी कार्रवाई की जा सके। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)  सर्वेश  चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 251 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों और सवारी के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और आईपीसी की धारा 188 के तहत 6 माह तक का कारावास  भी हो सकता  है।

    News Desk

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