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    मध्यप्रदेश

    मप्र के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू, 1 अप्रैल से उज्जैन-अमरकंटक और दतिया में टोटल बैन

    News DeskBy News DeskJanuary 24, 2025No Comments4 Mins Read
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    भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर की नगरी महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया है. मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने खरगोन के महेश्वर में 17 धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इसके तहत अब 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. वहीं विशेष परिस्थितियों में मंत्री अपने विभाग में तबादले कर सकेंगे. इसके साथ ही कैबिनेट ने नारी सशक्तिकरण मिशन को मंजूरी दी है. कैबिनेट बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई. कैबिनेट बैठक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित की गई है. मुख्यमंत्री के सामने टेबल पर अहिल्या माता की प्रतिमा रखी गई. कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहिल्या घाट पर मंत्रियों के साथ नर्मदा पूजन किया।

    17 शहरों में पूर्ण शराबबंदी

    मंत्रिमंडल बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है। हमने तय किया है कि प्रदेश धीरे-धीरे शराबबंदी की ओर बढ़े, इसी क्रम में नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले चरण में 17 धार्मिक शहरों का चयन किया गया है। इनमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा। शराब पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इन 17 धार्मिक शहरों में एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की सीमा में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसमें मंडला नगर पालिका, मुलताई नगर पालिका, मंदसौर नगर पालिका, अमरकंटक नगर पालिका, सलकनपुर ग्राम पंचायत, बरमानकलां, लिंगा, बरमानखुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत, बांदकपुर ग्राम पंचायत, ओंकारेश्वर नगर पंचायत, महेश्वर नगर पंचायत, मंडलेश्वर नगर पंचायत, ओरछा नगर पंचायत, मैहर नगर पालिका, चित्रकूट नगर पंचायत, दतिया नगर पालिका और पन्ना नगर पालिका शामिल हैं। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा के दोनों तटों के पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति फिलहाल यथावत जारी रहेगी।

    मंत्री अपने विभाग में कर सकेंगे तबादला

    मंत्रिमंडल ने विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों के अपने विभाग में तबादले को मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था अप्रैल में तबादला नीति लागू होने तक लागू रहेगी। मंत्री गंभीर बीमारी या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के आधार पर। न्यायालयीन आदेश के तहत, यदि सरकार के पास कोई अन्य कानूनी विकल्प न हो। गंभीर शिकायतों, अनियमितताओं या लापरवाही के मामलों में। जब लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू या पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या मृत कर्मचारी के पद रिक्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकता है। यदि किसी परियोजना के लिए पदस्थ अधिकारी का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। सीएम यादव ने कहा कि महू में स्थापित अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। 

    कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने का निर्णय

    मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई योजना बनाई गई है। इस योजना से हम प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा-स्वास्थ्य-पोषण-सुरक्षा-वित्त सहित हर तरह से सशक्त बनाएंगे। उन्होंने बताया कि विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि कोई विधवा बहन विवाह कर अपना जीवन बेहतर बनाना चाहती है, तो उसे दो लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों के लिए भी निर्णय लिया है कि लगभग 2 लाख किसान जो अस्थाई विद्युत पंप पर निर्भर हैं, यदि वे 3 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर तक 10% राशि देते हैं, तो उन्हें हमारी ओर से पूरा पंप दिया जाएगा। एक तरह से बिजली मुफ्त हो जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कल हमने भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की सौगात दी है। इसके बाद भोपाल के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से एक और नया पुल स्वीकृत किया गया है।

    होलकर साम्राज्य की संस्कृति को किया याद

    सीएम यादव ने होलकर साम्राज्य की संस्कृति को भी याद किया। उन्होंने कहा कि होलकर साम्राज्य का सांस्कृतिक क्षेत्र तो बड़ा था ही, साथ ही उसका भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा था। हम लोकमाता मां अहिल्याबाई के आदर्शों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है।

    News Desk

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