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    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»अनियमितताओं के चलते किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित
    छत्तीसगढ़

    अनियमितताओं के चलते किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

    By September 4, 2026No Comments2 Mins Read
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    अनियमितताओं के चलते किसान एग्रो कृषि केन्द्र की कीटनाशक अनुज्ञप्ति 15 दिवस के लिए निलंबित

     

    बेमेतरा, 04 सितंबर 2026 कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक विक्रय एवं भण्डारण में अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स किसान एग्रो कृषि केन्द्र, सिंधौरी, विकासखण्ड बेमेतरा की कीटनाशी विक्रय/भण्डारण अनुज्ञप्ति को 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। उप संचालक कृषि एवं कीटनाशी अनुज्ञापन अधिकारी, जिला-बेमेतरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 मई 2024 को जारी की गई थी, जो 04 सितंबर 2026 से 18 सितंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

     

    कीटनाशी निरीक्षक द्वारा 14 अगस्त 2026 को प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना अनुमोदित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के कीटनाशकों का भण्डारण किए जाने सहित कई अनियमितताएं पाई गईं। साथ ही प्रतिष्ठान में कीटनाशकों के भण्डारण एवं दर सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया था।

     

    निरीक्षण में कीटनाशकों के विक्रय के उपरांत कृषकों को नियमानुसार कैश/क्रेडिट मेमो प्रदान नहीं करना तथा कीटनाशी स्कंध पंजी का नियमानुसार संधारण नहीं करना भी पाया गया। इसके अलावा अनुज्ञप्ति जारी होने के बाद से अब तक मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने की अनियमितता भी सामने आई।

     

    उक्त अनियमितताओं के संबंध में संबंधित लाइसेंसधारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। उपलब्ध अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रकरण में पाए गए तथ्यों के आधार पर संबंधित लाइसेंसधारी द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियम, 1971 एवं अनुज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

     

    निलंबन अवधि में कीटनाशक विक्रय, भण्डारण एवं वितरण पर रोक

     

    निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी प्रकार के कीटनाशक का विक्रय, भण्डारण अथवा वितरण नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध कीटनाशकों के स्टॉक का नियमानुसार सत्यापन एवं अभिलेखीकरण किया जाएगा।

     

    संबंधित व्यक्ति/फर्म को निलंबन अवधि में उक्त अनुज्ञप्ति के आधार पर कीटनाशी संबंधी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित कीटनाशी निरीक्षक को आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक का निरीक्षण एवं सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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