Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat Post
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The Bharat Post
    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए जल जीवन मिशन नियमावली पर मंथन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न…..
    छत्तीसगढ़

    ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए जल जीवन मिशन नियमावली पर मंथन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न…..

    News DeskBy News DeskSeptember 18, 2026No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन के लिए जल जीवन मिशन नियमावली पर मंथन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न…..
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन व नल जल योजनाओं के अंतर्गत निर्मित पेयजल परिसंपत्तियों के सुचारू संचालन, नियमित संधारण और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।

    ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन, संधारण एवं नियंत्रण का अधिकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों के पास

    बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के परामर्श से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम के तहत व्यापक विचार विमर्श हुआ। प्रस्तावित नियमों पर सर्व संबंधितों तथा प्रभावित व्यक्तियों से समयावधि के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में ग्राम पंचायतों को मिले पूर्ण अधिकार एवं जिम्मेदारियां ग्राम पंचायतों में निर्मित एवं हस्तांतरित सभी ग्रामीण नल-जल योजनाओं के संचालन, संधारण, रखरखाव, विस्तार एवं नियंत्रण का अधिकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों के पास रहेगा। ग्राम पंचायतें जलापूर्ति की समय-सारणी निर्धारित करेंगी, जल प्रभार की वसूली करेंगी, तथा नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना व सेवा निलंबन जैसी दंडात्मक कार्रवाई कर सकेंगी।

    ग्राम जल एवं स्वच्छता सहायक की नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से

    ग्राम जल एवं स्वच्छता सहायक की नियुक्ति व मानदेय प्रत्येक ग्राम पंचायत में योजनाओं के दैनिक संचालन, पम्प/वॉल्व संचालन व मरम्मत कार्यों हेतु स्थानीय ग्राम जल एवं स्वच्छता सहायक की नियुक्ति ग्राम सभा के अनुमोदन से की जाएगी।  इनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास (आईटीआई उत्तीर्ण को प्राथमिकता) होगी। सहायकों को प्रतिमाह अधिकतम 5,000 रूपए मानदेय तथा एकत्रित मासिक जल प्रभार राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा। मासिक जल प्रभार एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था मासिक जल प्रभार की न्यूनतम दरें  ।

    जल प्रभार के बिल, समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से जारी व संगृहीत किए जाएंगे

    जनजातीय विकासखंड न्यूनतम 60 रूपए प्रति परिवार, माह सामान्य (गैर-जनजातीय) विकासखंड न्यूनतम 100 रूपए प्रति परिवार/माह, मास्टर प्लान अधिसूचित क्षेत्र न्यूनतम 120 रूपए प्रति परिवार/माह, व्यावसायिक प्रतिष्ठान न्यूनतम 500 रूपएमाह या मीटर आधारित देयक जल प्रभार के बिल, समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से जारी व संगृहीत किए जाएंगे।

    मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

    जल प्रभार नहीं जमा करने पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई

    पानी की बर्बादी रोकने हेतु जुर्माना व दंडात्मक प्रावधानपेयजल का अपव्यय (जैसे- वाहन धोना, मवेशी नहलाना, टुल्लू/विद्युत पंप जोड़कर पानी खींचना या कृषि में उपयोग करना) पाए जाने पर पहली बार में नवीनतम 100 रूपए और बार-बार अपव्यय करने पर न्यूनतम 500 रूपए का जुर्माना तथा कनेक्शन विच्छेद किया जाएगा। लगातार 3 माह तक जल प्रभार न देने पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। किसी तृतीय पक्ष या निर्माण एजेंसी द्वारा पाइपलाइन या परिसंपत्ति को क्षति पहुँचाने पर मरम्मत व्यय के साथ शास्ती वसूलने के संबंध में विचार हुआ। गुणवत्ता जांच एवं जल वाहिनी समूहगांवों में प्रदाय किए जा रहे जल की भौतिक व रासायनिक जांच हेतु जल बहिनी/वाहिनी/सुजलम शक्ति समूह (महिला समूह) को जोड़ा जाएगा। फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से नियमित गुणवत्ता जांच कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

    पानी टंकियों, स्रोतों व नल कनेक्शनों की सतत निगरानी विभिन्न आधुनिक तकनीकों से

    भू-जल संरक्षण एवं उद्योगों पर सख्त प्रतिबंधग्राम पंचायत क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा भू-जल निष्कर्षण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। औद्योगिक इकाइयों को केवल सतही जल या उपचारित ग्रे-वाटर का उपयोग करना होगा। पेयजल पाइपलाइन से औद्योगिक कार्यों के लिए जलापूर्ति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आधुनिक तकनीक, जीआईएस मैपिंग और सिस्टम निर्मित सभी पानी टंकियों, स्रोतों व नल कनेक्शनों की जियो-टैगिंग कर सुजलम भारत आईडी जनरेट की जाएगी। योजनाओं की सतत निगरानी विभिन्न आधुनिक तकनीकों से की जाएगी। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, पंचायत एवंग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनसंपर्क सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

    News Desk

    Related Posts

    औद्योगिक नीति 2024-30 से प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति, अब तक 8.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त….

    September 19, 2026

    गोल्फ के ग्लोबल मैप पर उभर रहा नवा रायपुर, विश्वस्तरीय सुविधाएं बन रहीं पहचान : उप मुख्यमंत्री अरुण साव…..

    September 19, 2026

    विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निवेश के लिए है असीम संभावनाएं – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय…..

    September 19, 2026

    छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने आगे आएं इवेंट मैनेजर्स : उप मुख्यमंत्री अरुण साव….

    September 19, 2026

    ‘सेवा संकल्प अभियान’ :डिजिटल पंख: क्रेडिट बैंक और डिजीलॉकर से गढ़ी ‘कहानी बदलाव की’, पूरा हुआ ‘सेवा का संकल्प’…..

    September 19, 2026

    सेवा संकल्प अभियान : नागरिक सुविधा का मॉडल बना रायगढ़ का पंजीयन कार्यालय…

    September 19, 2026
    RO.No :-
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Shela Niyazi
    मोबाइल - 8889462384
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Shop No. 3 of Indira Stadium Complex , Jagdalpur
    September 2026
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
    « Aug    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.