Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat Post
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The Bharat Post
    Home»राज्य»छत्तीसगढ़»कवर्धा सड़क हादसे पर हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस गंभीर:19 आदिवासियों की मौत को माना जनहित याचिका, 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई
    छत्तीसगढ़

    कवर्धा सड़क हादसे पर हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस गंभीर:19 आदिवासियों की मौत को माना जनहित याचिका, 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई

    By May 22, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    कवर्धा सड़क हादसे पर हाईकोर्ट के चीफ-जस्टिस गंभीर:19 आदिवासियों की मौत को माना जनहित याचिका, 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है। इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

    दरअसल, कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास सोमवार दोपहर भीषण हादसा हो गया था, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट कर खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है।

    परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50 हजार

    हादसे के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाए और ऐसे हादसे रोकने के हर संभव उपाय करें।

    बेतरतीब सवारी वाहनों पर नहीं होती कार्रवाई

    दरअसल, छत्तीसगढ़ में टैक्सी, पिकअप, ऑटो, बस और सवारी वाहनों में बेतरतीब तरीके से यात्रियों को बैठाया जाता है। इसके लिए न तो परिवहन विभाग सख्त है और न ही पुलिस ज्यादा सवारी भरने पर वाहन मालिक और चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ऐसे में वाहनों में हादसे की आशंका बनी रहती है।

    जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने 10 लोगों को बनाया पक्षकार

    हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है। इस केस में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ ही कलेक्टर सहित 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है।

    Continue Reading

    Related Posts

    मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण हेतु 4.94 करोड़ रुपए स्वीकृत…

    June 11, 2026

    भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन पर राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संसदीय समिति की चर्चा…..

    June 11, 2026

    सुशासन तिहार 2026: जनसमस्या निवारण शिविर में घनश्याम दास साहू को मिला निःशुल्क लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस….

    June 11, 2026

    राज्यपाल रमेन डेका से लेखिका पूजा अग्रवाल की पुस्तक का किया विमोचन…..

    June 11, 2026

    छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 27वीं क्षेत्रीय बैठक संपन्न, श्रम सचिव ने मृत्यु क्लेम और निष्क्रिय खातों पर तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए….

    June 11, 2026

    राज्यपाल रमेन डेका से कृषि मंत्री नेताम ने की भेंट….

    June 11, 2026
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण हेतु 4.94 करोड़ रुपए स्वीकृत…

    June 11, 2026

    भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन पर राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संसदीय समिति की चर्चा…..

    June 11, 2026

    सुशासन तिहार 2026: जनसमस्या निवारण शिविर में घनश्याम दास साहू को मिला निःशुल्क लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस….

    June 11, 2026

    छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 27वीं क्षेत्रीय बैठक संपन्न, श्रम सचिव ने मृत्यु क्लेम और निष्क्रिय खातों पर तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए….

    June 11, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Shela Niyazi
    मोबाइल - 8889462384
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Shop No. 3 of Indira Stadium Complex , Jagdalpur
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.