Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    The Bharat Post
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    The Bharat Post
    Home»विदेश»PoK विदेशी धरती है, हमारे कानून वहां नहीं चलते; पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा…
    विदेश

    PoK विदेशी धरती है, हमारे कानून वहां नहीं चलते; पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा…

    By June 2, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    PoK विदेशी धरती है, हमारे कानून वहां नहीं चलते; पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) एक विदेशी क्षेत्र है और इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    कश्मीरी शायर और पत्रकार अहमद फरहाद शाह के अपहरण मामले में शुक्रवार (31 मई) को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने यह बात कबूल की है।

    इस्लामाबाद की अदालत अहमद फरहाद शाह के मामले की सुनवाई कर रही थी। फरहाद को 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रावलपिंडी में उनके घर से अगवा कर लिया था।

    इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कश्मीरी शायर अहमद फरहाद का पता लगाने से संबंधित मामले को समाप्त करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें पहले अदालत में पेश किया जाए।

    फरहाद 14 मई को रावलपिंडी से लापता हो गए थे, जिसके एक दिन बाद उनकी पत्नी उरूज जैनब ने उन्हें ढूंढने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की थी।

    अपनी विद्रोही शायरी के लिए मशहूर फरहाद को उनके घर से अगवा कर लिया गया था। इससे पहले, बुधवार को अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने उच्च न्यायालय को बताया कि शायर को ‘गिरफ्तार’ किया गया था और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की पुलिस की हिरासत में हैं।

    पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने न्यायमूर्ति कयानी के समक्ष दलील दी कि फरहाद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पुलिस हिरासत में है और उसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता।

    रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है, जिसका अपना संविधान और अपनी अदालतें हैं और पीओके में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले विदेशी अदालतों के फैसले जैसे लगते हैं।

    एआईआर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति कयानी ने कहा कि यदि पीओके विदेशी क्षेत्र है, तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे घुस आए।

    सुनवाई के दौरान, कयानी ने लोगों के जबरन अपहरण की प्रथा जारी रखने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को फटकार लगाई।

    अदालत में बहस के दौरान यह बात सामने आई कि अहमद फरहाद शाह को धीरकोट पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उसके खिलाफ पीओके में दो मामले दर्ज हैं।  

    सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को बताया कि शायर दो जून तक हिरासत में हैं और शायर के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति है।

    इकबाल ने इसके बाद अदालत से अवैध रूप से कैद करने संबंधी मामले को समाप्त करने का आग्रह किया। वहीं, फरहाद के वकील ने दलील दी कि शायर का परिवार पीओके के धीरकोट पुलिस थाने गया था, लेकिन वह वहां नहीं थे।

    बाद में परिवार को बताया गया कि शायर को जांच के लिए मुजफ्फराबाद ले जाया गया है।

    न्यायमूर्ति कयानी ने दलीलें सुनने के बाद मामले को समाप्त करने संबंधी याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला उस दिन समाप्त होगा जिस दिन फरहाद को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई सात जून को होगी।

    The post PoK विदेशी धरती है, हमारे कानून वहां नहीं चलते; पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा… appeared first on .

    Related Posts

    एपस्टीन फाइल्स से फिर मचा हड़कंप, नई लिस्ट में इवांका ट्रंप और एलन मस्क

    February 2, 2026

    राजनयिक संकट गहराया: दक्षिण अफ्रीका और इजरायल आमने-सामने, दोनों ने अपनाया सख्त रुख

    February 2, 2026

    पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

    June 28, 2025

    टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

    April 13, 2025

    ट्रंप की धमकी से पनामा सेहमा, चीन की BRI परियोजना को आगे न बढ़ाने का किया ऐलान

    February 3, 2025

    US Plane Crash: शवों की संख्या बढ़ी, राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

    February 3, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से बृजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण हेतु 4.94 करोड़ रुपए स्वीकृत…

    June 11, 2026

    भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के मूल्यांकन पर राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संसदीय समिति की चर्चा…..

    June 11, 2026

    सुशासन तिहार 2026: जनसमस्या निवारण शिविर में घनश्याम दास साहू को मिला निःशुल्क लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस….

    June 11, 2026

    छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 27वीं क्षेत्रीय बैठक संपन्न, श्रम सचिव ने मृत्यु क्लेम और निष्क्रिय खातों पर तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए….

    June 11, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Shela Niyazi
    मोबाइल - 8889462384
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Shop No. 3 of Indira Stadium Complex , Jagdalpur
    June 2026
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.